शहर के अंदर के हाईवे को डिनोटिफाई किया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, ब्यूरो। सुप्रीम कोर्ट ने शहर के अंदर से गुजरने वाले हाईवे को लेकर बड़ी टिप्पणी की है। मंगलवार को कोर्ट ने कहा कि अगर कोई स्टेट हाईवे शहर के बीच से होकर गुजरता है और उसे डिनोटिफाई किया जाता है तो पहली नजर में गलत नहीं होगा। शहर के बीच से गाड़ियां आम तौर ओर धीमी रफ्तार से चलती हैं। कोर्ट के इस फैसले से शहर के अंदर हाईवे से लगी शराब की दुकानों के मालिकों को राहत मिल सकती है।
हाईवे के 500 मीटर इलाके में शराब पर रोक के मामले में कोर्ट सुनवाई कर रही थी। कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि शहर के अंदर के हाईवे और शहर से दूर के हाईवे में बहुत अंतर है। हाईवे का मतलब है जहां तेज रफ्तार में गाडियां चलती हों। कोर्ट ने हाईवे के 500 मीटर के दायरे में शराब बिक्री पर रोक लगाने के संबंध में कहा कि हाईवे के 500 मीटर दायरे में शराब बिक्री पर रोक के पीछे सोच है कि लोग शराब पीकर तेज रफ्तार में गाड़ी न चलाएं।

सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में माना कि शहर के बीच आने वाली हाईवे पर गाड़ियों की रफ्तार इतनी तेज नहीं होती है। कोर्ट ने कहा, हमारे आदेश का उद्देश्य सिर्फ यही था कि हाईवे के पास शराब उपलब्ध न हो। कुछ लोग शराब पीकर तेजी से गाड़ी चलाते है और इससे दुर्घटना हो जाती है। चीफ जस्टिस ने याचिकाकर्ता को कहा कि वह सवालों के जवाब दें और फिर 11 जुलाई को सुनवाई कर आदेश जारी किया जाएगा.

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