रोहतक। बेहद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रोहतक की सुनारिया जेल में लगी अदालत में सोमवार को जस्टिस जगदीप सिंह ने सजा का ऐलान किया। दो साध्वियों से रेप केस में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को अदालत ने 10-10 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। यानी उन्हें कुल 20 साल की सजा हुई है। एक सजा पूरी होने के बाद उन्हें दूसरी सजा काटनी होगी। सीबीआई के प्रवक्ता अभिषेक दयाल ने भी इसकी पुष्टि की है।
15-15 लाख जुर्माना भी लगाया
कोर्ट ने इसके अलावा दोनों केस में अलग-अलग 15-15 लाख रुपए का जुमार्ना भी लगाया है। दोनों पीड़ितों को 14-14 लाख रुपए दिए जाएंगे। राम रहीम के वकील एसके नरवाना ने बताया कि कुल सजा 20 साल दी गई है, लेकिन धारा 376 और 506 की सजा एकसाथ चलेंगी।
वकील ने कहा ‘समाजसेवी है राम रहीम’
अदालत ने सीबीआई और बचाव पक्ष के वकीलों को अपनी दलीलें पेश करने के लिए 10-10 मिनट का वक्त दिया था। सजा सुनाए जाने से पहले बाबा राम रहीम की आंखों में आंसू थे और हाथ जोड़कर वह अदालत से रहम की मांग कर रहे थे। उनके वकील ने कहा कि राम रहीम समाजसेवी हं इसलिए उनके साथ नरमी बरती जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि राम रहीम ने लोगों की भलाई के लिए काम किया है। सफाई अभियान और रक्त दान जैसे सामाजिक कार्य किए हैं।
सीबीआई के वकील ने कहा
उधर सीबीआई ने राम रहीम के लिए अधिकतम सजा यानी कि आजीवन कारावास की मांग की थी। जांच एजेंसी की दलील थी कि यह सिर्फ रेप केस नहीं, बल्कि भरोसा तोड़ते हुए लगातार यौन शोषण किए जाने का मामला है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद राम रहीम के लिए 10-10 साल कारावास की सजा का ऐलान किया।
उधर, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने भी राम रहीम को 20 साल की सजा की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि राज्य में कानून-व्यवस्था भंग करने की इजाजत किसी को नहीं होगी। डेरा समर्थकों और लोगों से शांति की अपील करता हूं। उन्होंने कहा, ‘राज्य में स्थिति शांतिपूर्ण है। शांति भंग करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।’
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