भोपाल/भिंड। कांग्रेस विधायक माखन लाल जाटव हत्याकांड के मामले में गुरुवार को भिंड न्यायालय ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। जिसने मध्य प्रदेश के नर्मदाघाटी विकास और सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री लाल सिंह आर्य की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दरअसल, कुछ महीने पहले इसी न्यायालय ने जब मंत्री आर्य के विरुद्ध फैसला सुनाया था तो श्री आर्य के पक्ष में उनके वकील अवधेश सिंह कुशवाह ने पर्याप्त सुनवाई का अवसर प्रदान करने के की मांग न्यायालय से की थी।
इसके बाद भिंड के विशेष न्यायालय के न्यायाधीश योगेश कुमार गुप्ता ने मंत्री श्री आर्य को आरोपी करार देते हुए 25 हजार का जमानती वारंट जारी किया है। विदित हो कि गोहद विधायक माखन लाल जाटव हत्याकांड में मंत्री लाल सिंह आर्य के ऊपर कोर्ट के आदेश से मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में पुलिस ने जांच के दौरान श्री आर्य को बचाने का प्रयास किया था।
इसके बाद कोर्ट में 173 प्रोविज़न के तहत मामले की सुनवाई में दुबारा मुल्जिम बनाया गया और इस दौरान कोर्ट में न हाजिर होने के उपरान्त हाइकोर्ट से स्टे ले लिया और इसका कारण बताया गया कि उनकी बात को लोअर कोर्ट ने पर्याप्त सुनवाई का अवसर नही दिया था। इसलिए उन्होंने अदालत से कुछ वक़्त मांगा था जिसकी सुनवाई भिंड कोर्ट में हुई तो उन्हें 25 हजार का जमानती वारंट जारी किया गया है। अब इस मामले में श्री आर्य को 14 सितंबर को न्यायालय के समक्ष अनिवार्य रूप से पेश होने के आदेश जारी किए हैं।
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