#JP डूबे तो डूबे हमें ग्राहकों के ₹2000 Cr की चिंता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया

नई दिल्ली। एक बार फिर देश की सर्वोच्च अदालत ने ग्राहकों से धोखाधड़ी पर सख्ती दिखाई है। दरअसल, जेपी हाउसिंग ग्रुप पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख बरकरार है। कोर्ट कंपनी को ₹2000 करोड़ रुपए जमा कराने का आदेश दिया। कोर्ट ने इसके लिए कंपनी को 27 अक्टूबर तक का वक्त दिया है।

शीर्ष कोर्ट ने कंपनी के #MD सहित सभी निदेशकों के विदेश जाने पर रोक लगा दी है और कहा है कि जरूरी होने पर वह विदेश यात्रा के लिए पहले कोर्ट की इजाजत लें।कोर्ट ने कंपनी पर बेहद सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि कंपनी बंगाल की खाड़ी में डूबती है तो डूब जाए, हमें घर खरीदारों की फिक्र है। कोर्ट ने इसके साथ बैंकों को जेपी के फ्लैट्स खरीदने के लिए होम लोन लेने वालों के साथ नरमी बरतने के निर्देश दिए हैं।


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