रायपुर:राजस्व विभाग द्वारा प्रदेश के राजस्व कार्यालयों में लंबित नामांतरण प्रकरणों को निर्धारित समयावधि में निपटाने के निर्देश दिए गए हैं। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव सुबोध सिंह ने सभी जिला कलेक्टरों को इस संबंध में समुचित सुनिश्चित करने कहा है।
राजस्व सचिव ने निर्देशित किया है कि पंजीयन कार्यालयों से भूमि अंतरण की आनलाईन सूचना प्राप्त होते ही नामांतरण हेतु हित अर्जन करने वाले व्यक्ति से आवेदन का इंतजार नहीं करते हुए नामांतरण की कार्यवाही तत्काल प्रारंभ करने कहा गया है। हल्का पटवारी के द्वारा पंजीयन कार्यालय से प्रत्येक शुक्रवार को प्राप्त सभी सूचनाओं को नामांतरण पंजी में दर्ज कर संबंधित राजस्व अधिकारी के समक्ष पर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। नामांतरण पंजी में प्रकरण प्रस्तुत होने पर राजस्व अधिकारी के द्वारा विधिवत वर्तमान और प्रस्तावित भूमि स्वामी को सूचना जारी करते हुए दावा आपत्ति प्राप्त करने के लिए इश्तेहार प्रकाशन कराना होगा। इश्तेहार में वर्णित की जाने वाली तिथि एवं स्थान पर राजस्व अधिकारी के द्वारा संबंधित पक्षकारों की सुनवाई के बाद यदि कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने पर उसी तिथि को ही नामांतरण पंजी को प्रमाणित करना होगा। विधिवत सूचना तामीली किए जाने के बाद संबंधित पक्षकार यदि गैरहाजिर होगा तो भी प्रविष्टि एकपक्षीय प्रमाणित करना होगी। यदि प्रकरण में कोई विवाद हो तो विवाद का संक्षिप्त विवरण नामांतरण पंजी में अंकित करते हुए राजस्व न्यायालय में प्रकरण पंजीबद्व कर विधिवत कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। इसी तरह अविवादित प्रकरणों में निर्धारित समयावधि में अभिलेख दुरूस्ती की कार्यवाही की जाएगी। उप पंजीयक कार्यालयों से भूमि विक्रय के पंजीयन की प्राप्त आनलाईन सूचना के आधार पर नामांतरण प्रकरण पंजीबद्व कर सक्षम प्राधिकारी नियमित रूप से नामांतरण की कार्यवाही करेंगे तथा अविवादित नामांतरण प्रकरणों में पंजीयन कार्यालय से प्राप्त सूचना की तिथि से अधिकतम 45 दिवस के अंदर अभिलेख दुरूस्ती की कार्यवाही पूरी करना अनिवार्य होगा।
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