सिविल सेवा के सदस्यों को तीस वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने पर मिलेगा तीसरा समयमान वेतनमान : पूर्ण शासकीय सेवा काल में न्यूनतम तीन उच्च वेतनमान की पात्रता



रायपुर  राज्य शासन के निर्णय अनुसार शासकीय सेवकों को उनके पूर्ण शासकीय सेवा काल में न्यूनतम तीन उच्च वेतनमान उपलब्ध कराया जाएगा। इस आशय का आदेश आज छत्तीसगढ़ शासन के वित्त विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है। राज्य के सिविल सेवाओं के सीधी भर्ती होने वाले अ,ब,स एवं द वर्ग के सदस्यों को शासकीय सेवा में प्रथम नियुक्ति दिनांक से तीस वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने पर तीसरा समयमान वेतनमान दिया जाएगा। ऐसे शासकीय सेवक जिन्हें शासकीय सेवा में  नियुक्ति की तिथि से दो पदोन्नति/क्रमोन्नति/समयमान वेतनमान का लाभ मिला है, उन्हें एक जनवरी 2016 या इसके बाद की तिथि से तीस वर्ष की शासकीय सेवा पूरी करने पर तीसरे समयमान वेतनमान की पात्रता होगी। शासकीय सेवक को तीसरे समयमान वेतन का लाभ देने के लिए प्रतियोगी/चयन परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि को आधार माना जाएगा।
राज्य शासन के ऐसे संवर्ग के शासकीय सेवक जिन्हें विशिष्ट योजनाओं के तहत समयमान वेतनमान का लाभ प्राप्त है, उन्हें मंत्रिपरिषद की सहमति से तीस वर्ष की सेवा के उपरांत तीसरा समयमान वेतनमान दिया जाएगा। शासन के ऐसे कर्मचारी जिनके मूल पद के वेतनमान का उन्नयन एक अप्रैल 2006 एवं इसके बाद किया गया है, को तीसरे समयमान वेतन के लिए संशोधित वेतनमान में सीधी भर्ती के पद पर नियुक्ति तिथि को ही आधार माना जाएगा।
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