नई दिल्ली,ब्यूरो। 710.22 करोड़ रुपए सहारा-सेबी के खाते में जमा कराने के बाद भी सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी है। मामला उनके 552.21 करोड़ रुपये के चेक से जुड़ा है। इसके भुगतान की अंतिम तारीख 15 जुलाई तय की गई है।
रॉय ने कुछ और दिनों की मोहलत मांगी है, लेकिन अदालत ने राहत देने से इन्कार करते हुए कहा कि चेक समय सीमा के भीतर कैश नहीं हुआ तो सख्त कार्रवाई होगी। उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया। सुब्रत रॉय ने अदालत में कहा था कि वह 15 सौ करोड़ रुपये 15 जून तक और 552.21 करोड़ रुपए 15 जुलाई सहारा-सेबी के खाते में जमा करा देंगे हालांकि इस तारीख तक वह केवल 790.18 करोड़ रुपए ही जमा करा सके।
जस्टिस दीपक मिश्र की बेंच ने उन्हें दस कार्यदिवस देते हुए बाकी की रकम चार जुलाई तक जमा कराने का आदेश दिया। बेंच ने बुधवार को कहा कि सहारा प्रमुख 1500.40 करोड़ रुपए जमा करा चुके हैं, लेकिन अब भी उन्हें नौ हजार करोड़ रुपये का भुगतान करना है।
उधर, अदालत ने बांबे हाई कोर्ट की तरफ से नियुक्त किए गए विनोद शर्मा के मसौदे को स्वीकार कर लिया। इसमें सहारा ग्रुप की मुंबई स्थित एंबी वैली को नीलाम करने की योजना बनाई गई है। सुब्रत रॉय की ओर से पैसे के भुगतान में की जा रही आनाकानी के बाद अदालत ने 34 हजार करोड़ रुपए की एंबी वैली को नीलाम करने का आदेश दिया था।
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